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15 से निजी वाहनों के लिए भी अनिवार्य होगी एचएसआरपी

Fri, 12 Nov 2021 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:12 PM IST
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HSRP will also be mandatory for private vehicles from 15
बलिया। व्यावसायिक वाहनों के बाद 15 नवंबर से निजी वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य हो जाएगा। प्रथम चरण में पंजीयन नंबर के अंत में 0 या 1 वाले वाहनों को एचएसआरपी लगवानी है। एचएसआरपी न होने पर इन नंबर वाले वाहनों पर 15 नवंबर से सख्ती शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद पंजीयन नंबर के अंत में 2 या 3 वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी। इसके लिए 15 फरवरी 2022 तक का समय निर्धारित है। ऐसे ही नई नंबर प्लेट लगाने का यह क्रम 2022 के नवंबर माह तक चलता रहेगा। परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है।
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जिले में 41 हजार निजी वाहन हैं। इसके अलावा, लगभग 15 हजार वाहन व्यावसायिक हैं। नई नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रक्रिया को भी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है। वाहन मालिक सियाम एप या वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन कर प्लेट लगवा सकते हैं।
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एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए निर्धारित समय
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर 2021 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उन्हें 15 फरवरी 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उन्हें 15 मई 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है उन्हें 15 अगस्त 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है उन्हें 15 नवंबर 2022 तक
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