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Ballia News: जमीन बेचने के नाम पर 6.50 लाख की धोखाधड़ी, तीन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज
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बलिया। जमीन बेचने के नाम पर 6.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों के सहारे बैनामा कराने और विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कोर्ट के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की है।
शहर के चौक सिनेमा रोड निवासी सलाहुद्दीन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि शहर में अपनी पत्नी के नाम से करीब डेढ़ डिसमिल जमीन खरीदनी थी। आरोप है कि 28 मई 2023 को जाफर रसीद, जमशेद खां और अनवर उसके घर पहुंचे और मौजा बहेरी स्थित डेढ़ डिसमिल भूमि दिखाई।
आरोपियों ने जमशेद खां को जमीन का मालिक बताते हुए जाफर रसीद के पक्ष में पंजीकृत मुख्तारेआम और खतौनी भी दिखाई। इससे भरोसे में आकर 6.50 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। नगद व चेक के माध्यम से पैसा दिया गया।
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जमीन का बैनामा पत्नी कमरून निशा के नाम कराया गया। आरोप है कि बैनामे के बाद कब्जा मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे। बाद में मौके पर जानकारी हुई कि बेची गई जमीन पर जमशेद खां का कोई हक या हिस्सा नहीं है और दस्तावेज कूटरचित थे।
एक मई 2026 की शाम करीब सात बजे आरोपित वादी के घर में घुस आए। गाली-गलौज करते हुए धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसकी कमर में चोट आई। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपित पूरे परिवार को गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी देते हुए चले गए। वादी का कहना है कि उसने उसी समय कोतवाली पुलिस को सूचना दी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली है। कोतवाल प्रवीण सिंह ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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शहर के चौक सिनेमा रोड निवासी सलाहुद्दीन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि शहर में अपनी पत्नी के नाम से करीब डेढ़ डिसमिल जमीन खरीदनी थी। आरोप है कि 28 मई 2023 को जाफर रसीद, जमशेद खां और अनवर उसके घर पहुंचे और मौजा बहेरी स्थित डेढ़ डिसमिल भूमि दिखाई।
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आरोपियों ने जमशेद खां को जमीन का मालिक बताते हुए जाफर रसीद के पक्ष में पंजीकृत मुख्तारेआम और खतौनी भी दिखाई। इससे भरोसे में आकर 6.50 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। नगद व चेक के माध्यम से पैसा दिया गया।
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जमीन का बैनामा पत्नी कमरून निशा के नाम कराया गया। आरोप है कि बैनामे के बाद कब्जा मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे। बाद में मौके पर जानकारी हुई कि बेची गई जमीन पर जमशेद खां का कोई हक या हिस्सा नहीं है और दस्तावेज कूटरचित थे।
एक मई 2026 की शाम करीब सात बजे आरोपित वादी के घर में घुस आए। गाली-गलौज करते हुए धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसकी कमर में चोट आई। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपित पूरे परिवार को गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी देते हुए चले गए। वादी का कहना है कि उसने उसी समय कोतवाली पुलिस को सूचना दी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली है। कोतवाल प्रवीण सिंह ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।