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Ballia News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को चार साल की सजा

Thu, 04 Dec 2025 01:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:18 AM IST
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Four-year sentence for the accused under the POCSO Act
बलिया। खेत से वापस आ रही किशोरी से गंदी हरकत करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने अभियुक्त तूफानी चौहान निवासी भेलाटारी गड़वार को दोषी पाया। चार साल कारावास की सजा सुनाई।
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गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में चार अप्रैल 2021 को शाम के समय पीड़िता ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि वह खेत से वापस घर लौट रही थी। बीच में अभियुक्त ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ गंदी हरकतें की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसके बाद परीक्षण के दौरान सभी गवाहों को परीक्षित कराया गया। बचाव पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। संवाद
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