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Ballia News: गैर इरादतन हत्या में चार भाई को दस साल की कठोर कैद

Tue, 29 Jul 2025 10:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 10:48 PM IST
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Four brothers sentenced to 10 years rigorous imprisonment for culpable homicide
बलिया। रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदा गांव में पेड़ काटने को लेकर उपजे विवाद में गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय ने चार सगे भाइयों अनिल कुमार, बृजेश कुमार, विक्की और मनोज कुमार पुत्र रामदेव को दोषी पाया। 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कुल 15 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन तीन माह का कैद भुगतना होगा।
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रसड़ा कोतवाली थाना अंतर्गत मंदा गांव के वादिनी मुकदमा ने 26 जून 2020 को तहरीर दर्ज कराई थी कि पेड़ काटने को लेकर अभियुक्तों ने लाठी डंडे से उसके पति को पीट-पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। सिर में काफी गंभीर चोटें आईं। बाद में उनकी मौत हो गई थी।
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एनडीपीएस एक्ट में डेढ़ वर्ष की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त संतोष उर्फ भोंदू उर्फ रामदास बहादुर उर्फ रामदास जजौली भीमपुरा को डेढ़ साल की कैद और दस हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया। अभियुक्त के पास से पुलिस ने दो दिसबंर 2021 को अभियुक्त के कब्जे से एक झोले दो किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया था। बरामदगी के आधार पर थाना भीमपुरा में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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