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Ballia News: गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को पांच वर्ष की सजा

Thu, 19 Sep 2024 06:34 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Sep 2024 06:34 AM IST
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Five years imprisonment to those accused of culpable homicide
बलिया। न्यायलय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने मारपीट कर गंभीर चोट पहंुचाने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25- 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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बैरिया थाना में श्रीप्रकाश व किशोरी रमन तिवारी निवासी दुर्जनपुर थाना रेवती पर गैर इरादन हत्या के प्रयास सहित अन्य मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं. एक की अदालत में चल रही थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए गैरइरादन हत्या के प्रयास में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को 30-30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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