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गैर इरादतन हत्या में बाप-बेटे को 10 साल का कारावास

Tue, 28 Jan 2020 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2020 10:51 PM IST
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Father and son imprisonment for 10 years for culpable homicide
बलिया। न्यायालय जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए बाप-बेटे को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार नरही थाना क्षेत्र के टुटुवारी गांव निवासी वादी सुरेश राजभर पुत्र स्वर्गीय विसर्जन राजभर ने नरहीं थाने में तहरीर दिया था कि 13 मई 2018 को मेरे भाई गुलाब चंद उर्फ कतवारू को बच्चों के झगड़े को लेकर ईश्वर दयाल पुत्र कवल राजभर और पिंटू पुत्र ईश्वर दयाल राजभर निवासी टुटुवारी थाना नरही ने लाठी डंडो और राड से मारा पीटा। जिसे मैंने घटना को देखा व बीच बचाव किया। अभियुक्तगण के मारने पीटने से मेरे भाई के सिर पर गंभीर चोट आई थी और सिर फट गया था। जिसको इलाज बीएचयू में कराया गया। इलाज के बाद वह घर आया और 26 मई 2018 को उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना थाने को दिया। विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेेश किया। जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए बाप-बेटे पर दोष साबित पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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