{"_id":"5877b8cc4f1c1b8327ba8b62","slug":"extra-viggilance-in-district-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला जेल में चौकसी, बैरक में रोजाना जांच ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला जेल में चौकसी, बैरक में रोजाना जांच
अमर उजाला ब्यूरो /बलिया
Updated Thu, 12 Jan 2017 10:41 PM IST
विज्ञापन
jail shimla
आचार संहिता लागू होने के बाद जिला कारागार प्रशासन सक्रिय हो गया है। कारागार प्रशासन ने बंद कैदियों को सख्त चेतावनी दी है। जिसमें कहा गया है कि अगर बैरक में किसी प्रकार का निषिद्ध वस्तु मोबाइल, चाकू, ब्लेड आदि पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका आदेश भी चस्पा कर दिया गया है।
जेलर एके मिश्रा ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतिदिन प्रत्येक बैरक की जांच की जा रही है। ताकि किसी भी निरुद्ध कैदियों के पास निषिद्ध सामान न मिल सके। बताया कि जांच के दौरान अगर किसी कैदी के पास से निषिद्ध वस्तु मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए बंदीरक्षक, प्रधान बंदीरक्षक के साथ ही कैदियों को भी सख्त चेतावनी दे दिया गया है। यह आदेश विधान सभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। बताया कि यह जांच प्रतिदिन चलती रहेगी और यह आदेश 11 मार्च तक लागू रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जेलर एके मिश्रा ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतिदिन प्रत्येक बैरक की जांच की जा रही है। ताकि किसी भी निरुद्ध कैदियों के पास निषिद्ध सामान न मिल सके। बताया कि जांच के दौरान अगर किसी कैदी के पास से निषिद्ध वस्तु मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
इसके लिए बंदीरक्षक, प्रधान बंदीरक्षक के साथ ही कैदियों को भी सख्त चेतावनी दे दिया गया है। यह आदेश विधान सभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। बताया कि यह जांच प्रतिदिन चलती रहेगी और यह आदेश 11 मार्च तक लागू रहेगा।
विज्ञापन