फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   District Collector gave detailed information about the voting process

जिलाधिकारी ने मतदान प्रक्रिया की दी विस्तृत जानकारी

Sat, 28 Nov 2020 11:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2020 11:41 PM IST
विज्ञापन
District Collector gave detailed information about the voting process
बलिया। वाराणसी खंड शिक्षक/स्नातक एमएलसी का चुनाव एक दिसम्बर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसमें लगाए गए मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित बहुउद्देशीय सभागार में हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचितापूर्वक सम्पन्न कराने में पूरी गंभीरता के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। उन्होंने मतदान के पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद क्या करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने कर्मियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया आसानी से सम्पन्न कराने के लिए सबसे जरूरी है सही सटीक जानकारी होना। इसलिए प्रशिक्षण में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और कहीं कोई भ्रांति हो तो पूछकर आश्वस्त हो लें। पूरी जानकारी से जुड़ी जो पुस्तिका दी गयी है उसका भी अध्ययन कर लेंगे। कहा कि मतदान के समय हर दो घंटे पर मतदान प्रतिशत अपडेट रखेंगे और जिला मुख्यालय पर इसकी सूचना देते रहेंगे। मतदान समाप्ति के बाद एजेंटों की उपस्थिति में ही हर एक मतपेटी के छेद को बंद कर सील करना है। सीडीओ ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने कार्य की जानकारी ठीक ढ़ंग से कर लें। प्रशिक्षण में बताई गई बातों के अलावा पुस्तिका को भी पढ़ लें, ताकि पूरी जानकारी हो सके। इस अवसर पर एडीएम रामआसरे, डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव, एसडीएम सदर राजेश यादव, बीएसए शिवनारायण सिंह समेत अन्य अधिकारी थे।
विज्ञापन

मतदान केंद्र में इन्हीं का हो सकता है प्रवेश
बलिया। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान स्थल पर मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी जिनका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय में अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, कर्तव्यारूढ़ राजकीय कर्मचारी, निर्वाचक की गोद में बच्चा ही प्रवेश करने के लिए पात्र होंगे। इसी तरह कोई अशिक्षित, अंधा या शिथिलांग मतदाता का साथी, जिसके बिना वह चल नहीं सकता हो और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें आप समय-समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए बुलाना चाहें या मतदान के संचालन के लिए अन्य किसी सहायता के बुलाएं, के अलावा अन्य किसी का प्रवेश नहीं होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed