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आपदा में मृत किसानों के आश्रितों को पांच लाख

Wed, 01 Apr 2015 11:52 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, बलिया
ब्यूरो, अमर उजाला, बलिया Updated Wed, 01 Apr 2015 11:52 PM IST
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Dependents of deceased farmers million in disaster
दैवीय आपदा से हुई क्षति की पूर्ति के लिए आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए पहले क्षतिपूर्ति का आकलन कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि तयशुदा समय में राशि पीड़ितों तक पहुंच जाए। ये बातें काबीना मंत्री अंबिका चौधरी और नारद राय ने समीक्षा बैठक के बाद विकास भवन के सभागार में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कही।
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चौधरी ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार के साथ ही लोनिवि तथा बिजली विभाग के अफसरों की बैठक
ली गई। बताया कि दैवीय आपदा के लिए जो केंद्र से दिशा निर्देश प्राप्त है उसके मुताबिक मृत्यु की दशा में एक किसान को डेढ़ लाख रुपये निर्धारित है।

जबकि मुख्यमंत्री ने किसानों को अपनी तरफ से साढे़ तीन लाख देने का निर्णय लिया है। किसानों को पांच लाख के साथ ही किसान बीमा का भी लाभ मिलेगा। इसी तरह असिंचित भूमि के नुकसान पर एक हेक्टेयर पर साढ़े चार हजार रुपये तथा सिंचित भूमि को नौ हजार रुपये देने का प्रवधान केंद्र द्वारा निर्धारित किया गया है। जिन्हें प्रदेश सरकार ने क्रमशः नौ हजार तथा 18 हजार रुपये कर दिया है। यह मदद 50 फीसदी खेती में नुकसान पर मिलेेगा।
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बताया कि दैवीय आपदा में मरे लोगों की सूची उपलब्ध हो चुकी है। उन्हें डेढ़ लाख रुपये दिलाए जा चुके  हैं। काबीना मंत्री नारद राय ने कहा  कि आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट तीन अप्रैल तक मंगाई गई है। अगर समय से रिपोर्ट मिल जाती है तो राहत कार्य पांच अप्रैल से शुरू हो जाएगा।
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