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गैरइरादतन हत्या में पांच साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला, बलिया
Updated Fri, 03 Jul 2015 11:51 PM IST
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गैर इरादतन हत्यारोपी भाई के विरुद्ध जुर्म साबित होने पर कोर्ट ने आरोपी हरिनाथ कनौजिया को पांच साल के सश्रम कारावास तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी जय कनौजिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 फरवरी 2013 को दिन में साढ़े 11 बजे मेरे सगे भाई प्रभुनाथ कनौजिया को मेरे छोटे भाई हरिनाथ कनौजिया ने सिर पर डंडा मार दिया था। जिससे वह गिरकर बेहोश हो गया।
परिवारवालों ने उसे रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोपपत्र प्रेषित किया।
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दौरान विचारण सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मनोज राय की अदालत ने आरोपी भाई को भाई की गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी मानकर उसे पांच साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार, लक्ष्मण यादव तथा बचाव पक्ष से संजीव कुमार सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।
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अभियोजन के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी जय कनौजिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 फरवरी 2013 को दिन में साढ़े 11 बजे मेरे सगे भाई प्रभुनाथ कनौजिया को मेरे छोटे भाई हरिनाथ कनौजिया ने सिर पर डंडा मार दिया था। जिससे वह गिरकर बेहोश हो गया।
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परिवारवालों ने उसे रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोपपत्र प्रेषित किया।
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दौरान विचारण सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मनोज राय की अदालत ने आरोपी भाई को भाई की गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी मानकर उसे पांच साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार, लक्ष्मण यादव तथा बचाव पक्ष से संजीव कुमार सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।