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हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

Thu, 14 Dec 2017 11:01 PM IST
ballia
ballia Updated Thu, 14 Dec 2017 11:01 PM IST
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Life imprisonment for husband in murder case
अदालत। - फोटो : amar ujala
मनियर थाना क्षेत्र के बड़सरी जागीर गांव में करीब 18 माह पहले एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की अदालत ने आरोप साबित पाते हुए अभियुक्त पति को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के मुताबिक बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के रोहुआ निवासी अनिल सिंह ने मनियर थाने में तहरीर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी बहन की शादी बड़सरी जागीर निवासी मनोज सिंह के साथ हुई थी। 13 मई को अपने गांव के ही गणेश सिंह के साथ बड़सरी जलागीर अपनी बहन के घर आया था, खाना खाने के बाद मेरी बहन और बहनोई आपस में किसी बात को लेकर आपस में तकरार करने लगे। बहन-बहनोई को समझाए-बुझाए कि इससे पहले भी उन लोगों का भोजन अलग बनता था। हम लोग घर के बाहर सो रहे थे। इस दौरान बहनोई के कमरे से फायर की आवाज रात में 11 बजे सुनाई दी, जहां देखा कि मनोज सिंह अपने हाथ में लिए तमंचे से उसकी बहन नीलम की गोली मारकर हत्या कर दिए हैं।
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बचाव करने आए मेरे भांजा राहुल सिंह को भी उन्होंने गोली मार दी। जब लोग जुटे तो मौका पाकर आरोपी भाग निकला। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बीके लाल ने आरोपी मनोज सिंह को आजीवन कारवास की सजा से दंडित करते हुए अर्थदंड के रूप में 20 हजार रुपये से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ अन्य धाराओं में भी दोषी पाया गया, जिसमें अलग-अलग सजाएं सुनाई गई है।
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