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ताउम्र जेल में रहेगा हत्यारा पति

Sat, 21 Nov 2015 11:31 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया Updated Sat, 21 Nov 2015 11:31 PM IST
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Ages will be in jail killer husband
हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पति पर दोष साबित पाया और उसे आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्विनी कुमार सिंह की अदालत में हुई।
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अभियोजन के अनुसार गाजीपुर के जमानिया निवासी उमर अंसारी ने रसड़ा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी भतीजी परवीन की शादी रसड़ा निवासी गयासुद्दीन के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी।
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भतीजी को उसका पति दहेज के लिए पीटता था। इसी बीच चार मई, 2011 को भतीजी की हत्या कर शव गायब कर दिए। अगले दिन पांच मई को सूचना मिलने पर मौके पर आया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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मामले में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गयासुद्दीन को हत्या का दोषी पाकर उसे आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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