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ताउम्र जेल में रहेगा हत्यारा पति
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया
Updated Sat, 21 Nov 2015 11:31 PM IST
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हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पति पर दोष साबित पाया और उसे आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्विनी कुमार सिंह की अदालत में हुई।
अभियोजन के अनुसार गाजीपुर के जमानिया निवासी उमर अंसारी ने रसड़ा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी भतीजी परवीन की शादी रसड़ा निवासी गयासुद्दीन के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी।
भतीजी को उसका पति दहेज के लिए पीटता था। इसी बीच चार मई, 2011 को भतीजी की हत्या कर शव गायब कर दिए। अगले दिन पांच मई को सूचना मिलने पर मौके पर आया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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मामले में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गयासुद्दीन को हत्या का दोषी पाकर उसे आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार गाजीपुर के जमानिया निवासी उमर अंसारी ने रसड़ा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी भतीजी परवीन की शादी रसड़ा निवासी गयासुद्दीन के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी।
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भतीजी को उसका पति दहेज के लिए पीटता था। इसी बीच चार मई, 2011 को भतीजी की हत्या कर शव गायब कर दिए। अगले दिन पांच मई को सूचना मिलने पर मौके पर आया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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मामले में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गयासुद्दीन को हत्या का दोषी पाकर उसे आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।