फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

Thu, 07 Mar 2019 11:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2019 11:59 PM IST
विज्ञापन
नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
बलिया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दयाराम की अदालत ने 190 ग्राम अल्प्राजोलाम अवैध तरीके से अपने पास रखने और लोगों से जहरखुरानी करने के मामले में आरोपी मसरुर को 10 वर्ष की सजा सुनाई। एक लाख के अर्थदंड की सजा भी दी। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 नवंबर 2017 को थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ रेलवे स्टेशन बलिया के प्लेटफार्म नंबर एक पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच वह बुकिंग हॉल में एक व्यक्ति के पास पहुंचे। जहां वह पुलिस वालों को देखकर घबरा गया। जिसे पकड़ लिया गया नाम पता पूछने पर अपना नाम मसरूर आलम निवासी नगरा थाना जनपद बलिया बताया । उसके पास दौरान चेकिंग अल्प्राजोलम नशीला पाउडर मिला। इसके बारे में उसने बताया कि उनके खाने पीने के सामान में मिला कर यात्रियों को खिलाकर बेहोश कर सामान चोरी कर लेना मेरा काम है। इस दौरान जामा तलाशी के बाद उसके जेब में अल्प्राजोलम पाउडर और 20 रुपये के नोट के अलावा अन्य कोई कागजात नहीं मिला। पाउडर रखने का उसके उससे लाइसेंस मांगा गया तो वह नहीं दिखाया और गलती के लिए माफी मांगने लगा। इस मामले में थाना जीआरपी ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों व पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के उपरांत अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाते हुए उसे 10 वर्ष की सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास सजा भुगतना होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed