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दो बैंककर्मियों के खिलाफ कराई गई मुनादी
Updated Fri, 09 Feb 2018 11:28 PM IST
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बलिया। कोरियर वाले से मिलकर डीडी का भुगतान कराने के मामले में दो आरोपी बैंककर्मी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित मालवीय की अदालत ने कुर्की की नोटिस जारी की। इस मामले में चौकी प्रभारी चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में मुनादी कराई गई। साथ ही आरोपियों के पैतृक गांव पर 82 की नोटिस भी चस्पा कराई गई।
बता दे कि शहर कोतवाली में बिहार के मोतिहारी जिले के पकड़ी थाना के निवासी संदीप कुमार तथा इटावा जिले के बैरूनपंसारी टोला निवासी आकाश यादव को धोखाधड़ी कूटरचना के मामले में आरोपी बनाया गया था। जिनके द्वारा कोरियर कर्मी को मिलाकर डीडी का भुगतान कराए जाने का मामला कोतवाली में पंजीकृत हुआ था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से बार-बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जारी कर दी। अभियुक्तों के मूल पते पर उपनिरीक्षक अजय यादव ने नोटिस तामील कराने के साथ ही मुनादी भी कराई। आरोपी आकाश यादव पूर्व में सेंट्रल बैंक गोपालनगर के शाखा प्रबंधक रह चुके है, जबकि दूसरा बैंककर्मी संदीप भी मनियर सेंट्रल बैंक में क्लर्क के रुप में तैनात रहा।
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बता दे कि शहर कोतवाली में बिहार के मोतिहारी जिले के पकड़ी थाना के निवासी संदीप कुमार तथा इटावा जिले के बैरूनपंसारी टोला निवासी आकाश यादव को धोखाधड़ी कूटरचना के मामले में आरोपी बनाया गया था। जिनके द्वारा कोरियर कर्मी को मिलाकर डीडी का भुगतान कराए जाने का मामला कोतवाली में पंजीकृत हुआ था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से बार-बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जारी कर दी। अभियुक्तों के मूल पते पर उपनिरीक्षक अजय यादव ने नोटिस तामील कराने के साथ ही मुनादी भी कराई। आरोपी आकाश यादव पूर्व में सेंट्रल बैंक गोपालनगर के शाखा प्रबंधक रह चुके है, जबकि दूसरा बैंककर्मी संदीप भी मनियर सेंट्रल बैंक में क्लर्क के रुप में तैनात रहा।
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