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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद
Updated Tue, 26 Sep 2017 12:23 AM IST
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बलिया। अपहरण व बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह तृतीय की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। मामला रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है।
अभियोजन के अनुसार वादनी मुकदमा ने दिनांक सात जून 2015 को कोतवाली में तहरीर दिया कि मेरे पति रोजीरोटी के लिए बाहर रहते थे। मैं अपने बच्चों को के साथ अकेेले घर पर रहती थी। इस बीच मेरे पड़ोसी अमरजीत राजभर पूर्व से ही मेरी 16 वर्षीय बेटी पर बुरी नजर रखता था। इसबीच सात जून 2015 को शाम करीब सात बजे अमरजीत की बहन कुसुमी मेरी लड़की को शौच कराने के बहाने ले गई। तब से वह घर पर वापस नहीं आई। इसके बाद उपरोक्त मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह तृतीय की अदालत ने साक्ष्यों का न्यायिक परिसीलन करते हुए आरोपी अमरजीत को अपहरण, पाक्सो तथा बलात्कार का दोषी पाया तथा आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार वादनी मुकदमा ने दिनांक सात जून 2015 को कोतवाली में तहरीर दिया कि मेरे पति रोजीरोटी के लिए बाहर रहते थे। मैं अपने बच्चों को के साथ अकेेले घर पर रहती थी। इस बीच मेरे पड़ोसी अमरजीत राजभर पूर्व से ही मेरी 16 वर्षीय बेटी पर बुरी नजर रखता था। इसबीच सात जून 2015 को शाम करीब सात बजे अमरजीत की बहन कुसुमी मेरी लड़की को शौच कराने के बहाने ले गई। तब से वह घर पर वापस नहीं आई। इसके बाद उपरोक्त मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह तृतीय की अदालत ने साक्ष्यों का न्यायिक परिसीलन करते हुए आरोपी अमरजीत को अपहरण, पाक्सो तथा बलात्कार का दोषी पाया तथा आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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