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रिटायर्ड दारोगा के तीन हत्यारोपियों को उम्रकैद
Updated Sat, 19 Aug 2017 11:24 PM IST
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बलिया। नरहीं गांव में रिटायर्ड दारोगा की दिनदहाड़े पीट-पीटकर हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी तृतीय मनोरमा की अदालत ने आरोपी दादा, पिता एवं पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक नरहीं निवासी वादी गजेंद्र प्रताप राय पुत्र महंथ राय ने थाने में नौ जून 2015 को तहरीर दिया था, जिसमें आरोप था कि दिन में करीब 12 बजे उनके पिता महंथ राय खाना खाने के बाद दरवाजे पर सो रहे थे। इसी दौरान गांव के रामखेलावन राय, भरत राय, आशुतोष राय उर्फ सोनू राय एक राय होकर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से लैस होकर सोते समय ही हमला बोल दिया। जिसमें महंथ राय को गंभीर चोटे आई। उपचार के दौरान उनकी मौत उसी दिन हो गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान सात गवाहों का परीक्षण किया गया। जिसमें आए साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायाधीश श्रीमती मनोरमा ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक नरहीं निवासी वादी गजेंद्र प्रताप राय पुत्र महंथ राय ने थाने में नौ जून 2015 को तहरीर दिया था, जिसमें आरोप था कि दिन में करीब 12 बजे उनके पिता महंथ राय खाना खाने के बाद दरवाजे पर सो रहे थे। इसी दौरान गांव के रामखेलावन राय, भरत राय, आशुतोष राय उर्फ सोनू राय एक राय होकर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से लैस होकर सोते समय ही हमला बोल दिया। जिसमें महंथ राय को गंभीर चोटे आई। उपचार के दौरान उनकी मौत उसी दिन हो गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान सात गवाहों का परीक्षण किया गया। जिसमें आए साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायाधीश श्रीमती मनोरमा ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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