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UP: कोर्ट का आदेश...BSA कार्यालय में कुर्क नोटिस चस्पा, 42 वर्ष पहले का है मामला; शिक्षक का नहीं दिया था वेतन

Fri, 07 Nov 2025 10:00 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 07 Nov 2025 10:00 PM IST
सार

Ballia News: कोर्ट के अमीन सुधीर सिंह शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। साथ ही डीएम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी नोटिस चस्पा किया। 

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Court order attachment notice posted at BSA office in ballia case dating back 42 years salary not paid
नोटिस चिपकाते अमीन। - फोटो : संवाद

विस्तार

अतरिक्त सिविल जज (सीडी) संजय कुमार गोड़ की अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना अदालत में तीन शिक्षकों के वेतन जारी न करने के मामले में शुक्रवार को अमीन ने कुर्क की कार्रवाई की।

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अमीन सुधीर सिंह ने कहा कि सात नवंबर को इस मामले में सुनवाई है। आगे कोर्ट जो निर्णय ले। इस कार्रवाई के दौरान बीएसए मनीष सिंह मौजूद नहीं थे। कार्यालय में कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने बताया कि बीएसए कोर्ट में गए हैं। नोटिस चस्पा को लेकर कार्यालय में गहमा-गहमी बनी रही। शिक्षक व कर्मचारी नोटिस को मोबाइल में फोटो खींच एक दूसरे पर भेजते नजर आए।
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श्री रामरज गोस्वामी इंटर कॉलेज दौलतपुर में वर्ष 1977 से 1981 तक कार्यरत तीन शिक्षकों को 1983 में विद्यालयीय ग्रांट मिलने के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसमें स्व. सच्चिदानंद दूबे, राजनारायण राय और सौदागर राम शामिल थे। इन शिक्षकों ने सेवा बहाली और बकाया वेतन की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। 

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कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

धीरे-धीरे यह मामला न्यायिक पेचीदगियों में उलझता चला गया और विभागीय उदासीनता ने इसे और जटिल बना दिया। कोर्ट द्वारा बैंक खाता को कुर्क कर शिक्षकों का भुगतान का आदेश दिया। बीएसए ने शपथपत्र देकर कहा कि एमडीएम, रसोईया, शिक्षा मित्र को प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जो इनके जीविका का साधन है। 

इसके अलावा शिक्षक, शिक्षेणत्तेर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के साथ अन्य खर्च का भुगतान होता है जो प्रभावित हो रहा है। 28 अक्टूबर को कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जनहित में 12,39,342 रुपया की राशि छोड़कर बाकी का भुगतान की अनुमति कोर्ट ने दी। तीन नवंबर को अदालत में अगली सुनवाई में वादी के अधिवक्ता ने आवेदन देकर बताया कि शिक्षक का भुगतान बीएसए की ओर से नहीं किया गया। 

अतिरिक्त सिविल जज संजय कुमार गोड़ ने निर्देश दिया है कि अमीन सुधीर सिंह आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं नियत तिथि तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलिया कार्यालय को कुर्क करके अपनी आख्या न्यायालय न्यायालय में प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करना कराने का सख्त निर्देश दिया।

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