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आज रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू
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बलिया। कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए अब शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू अग्रिम आदेश तक लगा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अलावा अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि जनपद स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा तथा नगर पालिक, नगर पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर जगह मॉस्क की अनिवार्यता थाना स्तर से सुनिश्चित कराई जाए। अनुपालन न करने पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार अधिकतम दस हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम-सीओ प्रतिदिन मुख्य मार्गों, चौराहों और बाजार में निरीक्षण कर मॉस्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएंगे। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
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ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी
बलिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। अग्निशमन विभाग को पूरे जनपद में फागिंग कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। मॉस्क, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ ही यह अनुमति होगी।
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जिलाधिकारी ने कहा है कि शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर जगह मॉस्क की अनिवार्यता थाना स्तर से सुनिश्चित कराई जाए। अनुपालन न करने पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार अधिकतम दस हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम-सीओ प्रतिदिन मुख्य मार्गों, चौराहों और बाजार में निरीक्षण कर मॉस्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएंगे। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए।
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जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
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ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी
बलिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। अग्निशमन विभाग को पूरे जनपद में फागिंग कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। मॉस्क, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ ही यह अनुमति होगी।