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Ballia News: तीन मुकदमों में दोषी को साढ़े पांच साल की सजा, 22 हजार जुर्माना

Sun, 18 Oct 2026 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:00 AM IST
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Convict sentenced to five and a half years in prison and fined 22,000 across three cases
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) की अदालत ने तीन मुकदमों में रमेश राम को पांच वर्ष छह माह के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शनिवार को मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
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पुलिस के अनुसार मऊ के रामपुर थाना क्षेत्र के बस्ती गांव निवासी रमेश राम पुत्र बाबूलाल के खिलाफ रसड़ा थाने में दो और भीमपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों जानलेवा हमला, चोरी और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामलों में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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रसड़ा थाने में 2021 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड, धारा 402 में दो वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 307 में तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। रसड़ा थाने में ही दर्ज आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 7/25 के तहत पांच वर्ष छह माह का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। भीमपुरा थाने में वर्ष 2020 में दर्ज चोरी, चोरी का माल रखने, नुकसान पहुंचाने और रात में घर में घुसने से संबंधित धाराओं में भी अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
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