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Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल का सश्रम कारावास

Sun, 18 Oct 2026 01:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:01 AM IST
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Convict in case of rape of a minor sentenced to 25 years of rigorous imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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बलिया। नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत ने विशाल उर्फ गोविंद यादव को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार दोषी विशाल उर्फ गोविन्द यादव निवासी छितौनी थाना रसड़ा के खिलाफ भीमपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2025 को पीड़िता की मां समूह का पैसा जमा करने बैंक गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने, उससे शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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