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Ballia News: जल निगम के सहायक अभियंता बर्खास्त
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बलिया। शासन ने जिले में जल निगम (नगरीय) में प्रभारी अधिशासी अभियंता का कार्य देख रहे सहायक अभियंता अंकुर श्रीवास्तव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यही नहीं, उनसे 33 लाख 45 हजार 256 रुपये की वसूली के भी आदेश जारी किए गए हैं।
अंकुर श्रीवास्तव पर आरोप था कि उन्होंने बिना शासनादेश और उच्चस्तरीय अनुमोदन के सात फर्मों को 50 लाख रुपये की निर्माण सामग्री उपलब्ध करा दी। इस संबंध में शिकायत के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें अभियंता को दोषी पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियंता को पहले 21 अगस्त को निलंबित किया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन ने उन्हें बर्खास्त करने के साथ ही गबन की गई राशि की वसूली का आदेश भी दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि अंकुर श्रीवास्तव ने प्रभारी अधिशासी अभियंता रहते हुए वित्तीय नियमों की धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने न तो शासनादेश की प्रतीक्षा की और न ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली।
इस संबंध में मुझें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है, लेकिन शासन का कोई लिखित आदेश नहीं आया है। हालांकि मुख्यालय से यह जानकारी मिल रही है कि मुख्यालय से कार्रवाई की गई है।
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-पीयूष मौर्या, अधिशासी अभियंता, जलनिगम नगरी, बलिया।
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अंकुर श्रीवास्तव पर आरोप था कि उन्होंने बिना शासनादेश और उच्चस्तरीय अनुमोदन के सात फर्मों को 50 लाख रुपये की निर्माण सामग्री उपलब्ध करा दी। इस संबंध में शिकायत के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें अभियंता को दोषी पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियंता को पहले 21 अगस्त को निलंबित किया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन ने उन्हें बर्खास्त करने के साथ ही गबन की गई राशि की वसूली का आदेश भी दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि अंकुर श्रीवास्तव ने प्रभारी अधिशासी अभियंता रहते हुए वित्तीय नियमों की धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने न तो शासनादेश की प्रतीक्षा की और न ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली।
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इस संबंध में मुझें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है, लेकिन शासन का कोई लिखित आदेश नहीं आया है। हालांकि मुख्यालय से यह जानकारी मिल रही है कि मुख्यालय से कार्रवाई की गई है।
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-पीयूष मौर्या, अधिशासी अभियंता, जलनिगम नगरी, बलिया।