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UP: बलिया में एक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त, केस का निर्देश; लेखपाल पर भी शिकंजा

Fri, 09 May 2025 12:38 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 09 May 2025 12:38 AM IST
सार

यूपी के बलिया का यह मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीडीपीओ नगरा को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल एवं आवेदिका स्वयं उत्तरदायी पाए गए हैं।

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Appointment of another Anganwadi worker cancelled in Ballia case ordered Lekhpal also under control
कार्रवाई के निर्देश। - फोटो : Istock

विस्तार

फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पाने वाली एक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति को निरस्त करने के साथ मामले में सीडीपीओ नगरा को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने दिया है। साथ ही उपजिलाधिकारी रसड़ा को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग करने वाले लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है। 

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मामला नगरा नगर पंचायत के जहांगीरपुरा वार्ड नं. तीन का है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी को प्राप्त शिकायत के आधार पर जहांगीरपुरा वार्ड संख्या तीन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के आवेदन करते समय फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। मामले की जांच के लिए तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी रसड़ा को निर्देशित किया गया था। 
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जांच में यह तथ्य सामने आया कि सात जनवरी 2025 को तथ्यों को छिपाकर आय प्रमाण पत्र बनवाया गया, जिसके आधार पर आवेदिका जयश्री पत्नी राजीव मोहन यादव के परिवार को बीपीएल दर्शाया गया। इस कृत्य के लिए संबंधित क्षेत्र के लेखपाल एवं आवेदिका स्वयं उत्तरदायी पाए गए।

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जांच कर होगी सख्त कार्रवाई
सीडीओ ने बताया कि उपजिलाधिकारी रसड़ा की ओर से प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर जयश्री की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, बाल विकास परियोजना अधिकारी, नगरा को निर्देशित किया गया है कि आवेदिका के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए। 

इसके अतिरिक्त, उप जिलाधिकारी रसड़ा को निर्देशित किया गया है कि संबंधित लेखपाल के विरुद्ध प्रशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए। 

बीते दो मई को बेलहरी ब्लॉक के अंगनबाड़ी केंद्र बजरहा एवं रेपुरा में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति पाने वाली गुड़िया पत्नी मनीष कुमार (रेपुरा) एवं अमृता दुबे पत्नी आलोक कुमार दुबे (बजरहा) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी सीडीओ ने निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराया था।इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया था।

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