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Ballia News: एक साल तक प्रोबेशन अधिकारी के यहां हाजिर हों
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बलिया। रसड़ा थाना क्षेत्र के बर्रे बोझ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर पट्टीदार द्वारा अधिवक्ता को गाली देना, मारपीट व जान मारने की धमकी देना भारी पड़ गया। अदालत ने एक वर्ष तक प्रोबेशन अधिकारी के यहां हाजिर होने का आदेश दिया।
अपर सीजेएम प्रथम गार्गी शर्मा की न्यायालय ने अभियुक्त रमेश सिंह को दोषी करार दिया है। इसके उपरांत सजा के बिंदु पर उभय पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को चाल चलन के आधार पर राहत भी दे दी। प्रोबेशन अधिकारी को आदेश दिया है कि परिवीक्षा (व्यक्ति के आचरण पता लगाने की अवधि) के दौरान शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। और अदालत ने एक साल के सदाचरण पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
रसड़ा थाना क्षेत्र के बर्रे बोझ गांव में 25 जुलाई 2014 को अधिवक्ता नित्यानंद सिंह ने थाने में शिकायती पत्र दिया था कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पट्टीदार रमेश सिंह ने गाली दी और मारा-पीटा। शोर सुनकर जब उनकी मां पहंुची तो उन्हें भी धमकी दी गई। अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाया।
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अपर सीजेएम प्रथम गार्गी शर्मा की न्यायालय ने अभियुक्त रमेश सिंह को दोषी करार दिया है। इसके उपरांत सजा के बिंदु पर उभय पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को चाल चलन के आधार पर राहत भी दे दी। प्रोबेशन अधिकारी को आदेश दिया है कि परिवीक्षा (व्यक्ति के आचरण पता लगाने की अवधि) के दौरान शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। और अदालत ने एक साल के सदाचरण पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
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रसड़ा थाना क्षेत्र के बर्रे बोझ गांव में 25 जुलाई 2014 को अधिवक्ता नित्यानंद सिंह ने थाने में शिकायती पत्र दिया था कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पट्टीदार रमेश सिंह ने गाली दी और मारा-पीटा। शोर सुनकर जब उनकी मां पहंुची तो उन्हें भी धमकी दी गई। अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाया।
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