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Ballia News: नामांकन पत्रों की जांच तक होगी आयु की गणना
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बलिया। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तथा वार्ड सदस्य की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना नामांकन पत्रों की जांच की तिथि तक की जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड, पैनकार्ड या अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। केवल शैक्षिक प्रमाण पत्र आयु निर्धारण के लिए मान्य होंगे। निरक्षर होने की दशा में जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक किसी भी वार्ड के मतदाता हो सकते हैं। जबकि वार्ड सदस्य का प्रस्तावक उम्मीदवार के वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक होगा, लेकिन एक मतदाता दो उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक नहीं होगा। परिवार का सदस्य प्रस्तावक हो सकता है। दोनों को फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र प्रत्याशी की अनुपस्थिति में प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकेगा। नगर निकाय के निर्वाचन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, होमगार्ड, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। प्रत्येक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक, चल-अचल संपत्ति, अदेयता प्रमाण पत्र, जो कि एक वर्ष से अधिक का न हो प्रस्तुत करना होगा। दल के अधिकृत उम्मीदवार घोषणा पत्र पर मूल हस्ताक्षर की प्रति उपलब्ध कराएंगे। एडीएम/सहायक निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि नामांकन नगर निकाय से संबंधित तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। अधिसूचना की नोटिस चस्पा करते समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अध्यक्ष व सदस्य पद का नामांकन पत्र सफेद रंग का होगा। नामांकन पत्र निरस्त करने का समुचित व पर्याप्त कारण का उल्लेख किया जाएगा।
12 चेयरमैन व 195 सभासद को चुनेंगे 3.51 लाख मतदाता
बलिया। जिले की 12 निकायों के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इस बार सभी निकाय मिलाकर करीब 75 हजार मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या तीन लाख 51 हजार 368 हो गई है। यही वोटर शहरी सरकार का चुनाव करेंगे। जिले में दो नगर पालिका व दस नगर पंचायत हैं। इनमें 12 अध्यक्ष तथा 195 वार्ड सभासद का चुनाव किया जाना है। चुनाव का प्रशिक्षण शुरू करा दिया गया है। डीएम रविंदर कुमार ने सभी अधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक किसी भी वार्ड के मतदाता हो सकते हैं। जबकि वार्ड सदस्य का प्रस्तावक उम्मीदवार के वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक होगा, लेकिन एक मतदाता दो उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक नहीं होगा। परिवार का सदस्य प्रस्तावक हो सकता है। दोनों को फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र प्रत्याशी की अनुपस्थिति में प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकेगा। नगर निकाय के निर्वाचन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, होमगार्ड, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। प्रत्येक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक, चल-अचल संपत्ति, अदेयता प्रमाण पत्र, जो कि एक वर्ष से अधिक का न हो प्रस्तुत करना होगा। दल के अधिकृत उम्मीदवार घोषणा पत्र पर मूल हस्ताक्षर की प्रति उपलब्ध कराएंगे। एडीएम/सहायक निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि नामांकन नगर निकाय से संबंधित तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। अधिसूचना की नोटिस चस्पा करते समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अध्यक्ष व सदस्य पद का नामांकन पत्र सफेद रंग का होगा। नामांकन पत्र निरस्त करने का समुचित व पर्याप्त कारण का उल्लेख किया जाएगा।
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12 चेयरमैन व 195 सभासद को चुनेंगे 3.51 लाख मतदाता
बलिया। जिले की 12 निकायों के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इस बार सभी निकाय मिलाकर करीब 75 हजार मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या तीन लाख 51 हजार 368 हो गई है। यही वोटर शहरी सरकार का चुनाव करेंगे। जिले में दो नगर पालिका व दस नगर पंचायत हैं। इनमें 12 अध्यक्ष तथा 195 वार्ड सभासद का चुनाव किया जाना है। चुनाव का प्रशिक्षण शुरू करा दिया गया है। डीएम रविंदर कुमार ने सभी अधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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