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पिता का आशियाना छीनने वाले पुत्र पर मुकदमा
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया
Updated Thu, 30 Mar 2017 01:32 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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अपने पिता का आशियाना छीनने वाले पुत्र के विरुद्ध बुधवार की सुबह हल्दी पुलिस विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया। वही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्ष ने वृद्ध को रहने के लिए ठौर दिलाया है।
थाना क्षेत्र के सुजानीपुर निवासी रमानंद शर्मा ने तीन दिन पूर्व हल्दी पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि इकलौता पुत्र हरिशंकर शर्मा नये मकान में रहता है। जबकि पुरानी मकान में मात्र एक कमरा पक्का है और शेष कमरा मिट्टी व खपरैल का है।
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बाढ़ के समय रामानंद पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के यहां दिल्ली चले गये। वहां से लौटा तो देखा कि कच्चा मकान जमींदोज हो गया है और पक्का वाले कमरे में बेटे ने ताला लगा रखा है। जब खोलने को कहा तो खोलने से इंकार कर दिया।
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इस मामले में वृद्ध थानाध्यक्ष से मिला और आपबीती सुनाई। थानाध्यक्ष ने मौके पर जाकर जांच किया और पिता-पुत्र को अगले दिन थाने बुलाया। जहां दोनों की बाते सुनने के बाद वृद्ध को ही खरीखोटी सुनाने लगे। इसपर पीड़ित वृद्ध मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से मिला और न्याय की गुहार लगाई।
इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष हल्दी को त्वरित न्याय दिलाने का आदेश दिया। एसपी के निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने पिता-पुत्र, ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीण को थाने बुलाकर समस्या के बाबत जानकारी ली, जिसमें लड़के को दोषी पाया गया।
जिसके बाद थानाध्यक्ष ने ग्राम प्रधान व संभ्रांत नागरिकों की मौजूदगी में कमरे का ताला खुलवाया और वृद्ध को अंदर प्रवेश करवाया।