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गांव गांव में पहुंचेगी कानून की जानकारी : पूनम कर्णवाल
Updated Fri, 09 Nov 2018 11:42 PM IST
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बलिया। गांव गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के पैरा लिगल वालंटियर्स लोगों को कानूनी जानकारी देंगे। प्राधिकरण का प्रयास है कि हर एक कमजोर व्यक्ति को मुफ्त में कानूनी सहायता मिले। उक्त जानकारी प्राधिकरण की सचिव पूनम कर्णवाल में रामप्रवेश सिंह इंटरमीडिएट कालेज बनरही में विधिक सेवा दिवस पर आयोजित शिविर में दे रही थी।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का आदेश कोर्ट की तरह ही होते हैं। आप अपनी समस्या से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राधिकरण में देकर देखिए। उन्होंने कहा कि आज के दिन प्राधिकरण का गठन हुआ है। इसलिये नौ नवंबर से 18 नवंबर तक पैरा लिगल वालंटियर्स गांव, टोला, मुहल्ला आदि सभी स्थानों पर डोर टू डोर जाकर कानूनी जानकारी देंगे। सभी तहसीलों स्तर पर इसका गठन किया गया है। कई बार ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि कई ऐसे गरीब व्यक्ति एक प्रार्थना पत्र भी नहीं लिख सकते। ऐसे लोगों की मदद तहसील स्तर के वालंटियर करेंगे। ऐसे व्यक्ति की मदद भी प्राधिकरण करता है, जो पैसे के अभाव में वकील नहीं रख सकते हैं। उनकी मदद भी प्राधिकरण करेगा। प्राधिकरण का प्रयास रहता है कि पति पत्नी के झगड़े को सुलह करा दें। सुलह नहीं होने पर अलग-अलग रहने का आदेश देता है। कर्णवाल ने कहा कि 8 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी प्रांगण में लग रहा है। आप अपने मुकदमों को इसमें लगाकर सुलह समझौते के आधार पर उसे निस्तारित करा सकते हैं। इसमें हुए समझौते के बाद कोई केस नहीं चलता है और ना ही इस पर कोई अपील की जा सकती है। शिविर की अध्यक्षता गड़वार थानाध्यक्ष राजेंद्र पांडेय, वालंटियर्स दीपक कुमार, लालबाबू, रामकृश्ण मिश्र, प्रदीप कुमार शुक्ल, राजेश ओझा, कमला प्रसाद, जनार्दन सिंह, शिवजी सिंह, मंगल यादव, आत्मा सिंह, मनोज सिंह रविंद्र अखिलेश सिंह, मिथिलेश सिंह आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता रामप्रसाद सिंह और संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह ने की।
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उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का आदेश कोर्ट की तरह ही होते हैं। आप अपनी समस्या से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राधिकरण में देकर देखिए। उन्होंने कहा कि आज के दिन प्राधिकरण का गठन हुआ है। इसलिये नौ नवंबर से 18 नवंबर तक पैरा लिगल वालंटियर्स गांव, टोला, मुहल्ला आदि सभी स्थानों पर डोर टू डोर जाकर कानूनी जानकारी देंगे। सभी तहसीलों स्तर पर इसका गठन किया गया है। कई बार ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि कई ऐसे गरीब व्यक्ति एक प्रार्थना पत्र भी नहीं लिख सकते। ऐसे लोगों की मदद तहसील स्तर के वालंटियर करेंगे। ऐसे व्यक्ति की मदद भी प्राधिकरण करता है, जो पैसे के अभाव में वकील नहीं रख सकते हैं। उनकी मदद भी प्राधिकरण करेगा। प्राधिकरण का प्रयास रहता है कि पति पत्नी के झगड़े को सुलह करा दें। सुलह नहीं होने पर अलग-अलग रहने का आदेश देता है। कर्णवाल ने कहा कि 8 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी प्रांगण में लग रहा है। आप अपने मुकदमों को इसमें लगाकर सुलह समझौते के आधार पर उसे निस्तारित करा सकते हैं। इसमें हुए समझौते के बाद कोई केस नहीं चलता है और ना ही इस पर कोई अपील की जा सकती है। शिविर की अध्यक्षता गड़वार थानाध्यक्ष राजेंद्र पांडेय, वालंटियर्स दीपक कुमार, लालबाबू, रामकृश्ण मिश्र, प्रदीप कुमार शुक्ल, राजेश ओझा, कमला प्रसाद, जनार्दन सिंह, शिवजी सिंह, मंगल यादव, आत्मा सिंह, मनोज सिंह रविंद्र अखिलेश सिंह, मिथिलेश सिंह आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता रामप्रसाद सिंह और संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह ने की।
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