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दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सश्रम कारावास, जुर्माना

Sun, 16 Dec 2018 12:28 AM IST
Updated Sun, 16 Dec 2018 12:28 AM IST
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दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सश्रम कारावास, जुर्माना
बलिया। करीब 19 साल पूर्व जमीन के रंजीश में जानलेवा हमला करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम डॉ. जया पाठक की अदालत ने शनिवार को दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के सराक गांव के जितेंद्र कुमार पांडेय व सुनील के बीच जमीनी मुकदमा चल रहा था। 22 मई 1999 की शाम करीब साढ़े पांच बजे उसी गांव के श्याम नारायण तिवारी के दरवाजे पर खड़े बीरेंद्र पांडेय के ऊपर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें बीरेंद्र पांडेय घायल हो गए थे। जिन्हें कट्टे से चोट लगी थी। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मामले में अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त सुनील राय व पुतुल राय पुत्रगण अमरदेव राय को अदालत ने सजा सुनाई।
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