{"_id":"5a7f2c4a4f1c1ba5268b9723","slug":"61518283850-ballia-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुन: चालू हुई शादी अनुदान योजना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुन: चालू हुई शादी अनुदान योजना
Updated Sat, 10 Feb 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बलिया। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 शादी अनुदान योजना पुन: चालू कर दी गई है। यह योजना जुलाई 2017 में बजट के अभाव में सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। इसकी जगह सामूहिक विवाह योजना चालू की गई थी, लेकिन अब यह दोनों योजनाएं संचालित होंगी। इसको लेकर जनपद में विभागीय अधिकारियों ने सभी ब्लाकों में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है। इस योजना का लाभ एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक आवेदन करने वाले पात्रों को मिलेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी बब्बन मौर्या ने बताया कि शादी योजना अंतर्गत सामान्य, पिछड़ा व अनुसूचित लाभार्थी को 20 हजार रुपये दिए जाते है। पात्र लाभार्थी ग्रामीण की वार्षिक आय 46080 एवं शहरी पात्र की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके लिए लाभार्थी को शादी से तीन माह पूर्व या शादी से तीन माह के अंदर आनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति व लड़की के पिता की फोटो लगाना अनिवार्य है। इसमें लड़की की जन्मतिथि 18 वर्ष होना अनिवार्य है। वहीं सामूहिक विवाह योजना में आफ लाइन आवेदन ब्लाक स्तर पर स्वीकार किए जा रहे है। जिसमें 35 हजार रुपये प्रदान किए जाने है। इसमें 10 हजार रुपये का उपहार, 20 हजार रुपये लड़की के खाते तथा पांच हजार शादी की व्यवस्था में खर्च किए जाएंगे।
विज्ञापन
जिला समाज कल्याण अधिकारी बब्बन मौर्या ने बताया कि शादी योजना अंतर्गत सामान्य, पिछड़ा व अनुसूचित लाभार्थी को 20 हजार रुपये दिए जाते है। पात्र लाभार्थी ग्रामीण की वार्षिक आय 46080 एवं शहरी पात्र की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके लिए लाभार्थी को शादी से तीन माह पूर्व या शादी से तीन माह के अंदर आनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति व लड़की के पिता की फोटो लगाना अनिवार्य है। इसमें लड़की की जन्मतिथि 18 वर्ष होना अनिवार्य है। वहीं सामूहिक विवाह योजना में आफ लाइन आवेदन ब्लाक स्तर पर स्वीकार किए जा रहे है। जिसमें 35 हजार रुपये प्रदान किए जाने है। इसमें 10 हजार रुपये का उपहार, 20 हजार रुपये लड़की के खाते तथा पांच हजार शादी की व्यवस्था में खर्च किए जाएंगे।
विज्ञापन