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रात्रि आठ से पूर्व व 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे पटाखे
Updated Mon, 05 Nov 2018 11:58 PM IST
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बलिया। दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। पटाखों के दुष्प्रभाव की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने पर भी जोर दिया है। डीएम ने बताया कि अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल आदि के 100 मीटर के अंदर पटाखे ना फोड़े जाएं। शैक्षणिक संस्थाओं में पटाखों के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जाए।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बड़े निजी अस्पताल एवं सभी चिकित्सकों को एक एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी जाए। उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। डीएम ने कहा कि जुड़े हुए पटाखे यानी सीरीज वाले पटाखों का विक्रय नहीं होना चाहिए।
उधर सिकंदरपुर : त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक सोमवार को पुलिस चौकी प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी राजेश कुमार यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर पटाखा बजाने का समय निर्धारित कर दिया गया है। रात्रि आठ से 10 बजे तक ही पटाखा बजाने का निर्देश है। कहा कि दीपावली के दिन पटाखे की दुकान किशोर चेतन के मैदान में लगाई जाएगी। दुकान मानक के अनुसार लगेंगी। प्रत्येेक दुकान की दूरी एक-दूसरे से एक मीटर रहेगी। प्रत्येक दुकान पर पानी, बालू, आग बुझाने वाली मशीन रखना अनिवार्य है। मानक के विपरीत होने पर पटाखे की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मौके पर थानाध्यक्ष अनिल चन्द तिवारी, चौकी इंचार्ज सतेंद्र राय, नगर पंचायत चेयरमैन रविन्द्र वर्मा, संजय जायसवाल, भीष्म यादव, प्रमोद गुप्ता, राजू पांडेय, पिंटू पाठक, फैजी अंसारी, लालबचन शर्मा, बबलू मास्टर, बिहारी पांडेय, प्रमोद गुप्ता जेपी वर्मा सी डी वर्मा गणेश वर्मा बैजनाथ पांडेय, असलम अंसारी, आदि लोग उपस्थित रहे ।
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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बड़े निजी अस्पताल एवं सभी चिकित्सकों को एक एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी जाए। उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। डीएम ने कहा कि जुड़े हुए पटाखे यानी सीरीज वाले पटाखों का विक्रय नहीं होना चाहिए।
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उधर सिकंदरपुर : त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक सोमवार को पुलिस चौकी प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी राजेश कुमार यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर पटाखा बजाने का समय निर्धारित कर दिया गया है। रात्रि आठ से 10 बजे तक ही पटाखा बजाने का निर्देश है। कहा कि दीपावली के दिन पटाखे की दुकान किशोर चेतन के मैदान में लगाई जाएगी। दुकान मानक के अनुसार लगेंगी। प्रत्येेक दुकान की दूरी एक-दूसरे से एक मीटर रहेगी। प्रत्येक दुकान पर पानी, बालू, आग बुझाने वाली मशीन रखना अनिवार्य है। मानक के विपरीत होने पर पटाखे की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मौके पर थानाध्यक्ष अनिल चन्द तिवारी, चौकी इंचार्ज सतेंद्र राय, नगर पंचायत चेयरमैन रविन्द्र वर्मा, संजय जायसवाल, भीष्म यादव, प्रमोद गुप्ता, राजू पांडेय, पिंटू पाठक, फैजी अंसारी, लालबचन शर्मा, बबलू मास्टर, बिहारी पांडेय, प्रमोद गुप्ता जेपी वर्मा सी डी वर्मा गणेश वर्मा बैजनाथ पांडेय, असलम अंसारी, आदि लोग उपस्थित रहे ।
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