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धोखाधड़ी के दो आरोपियों की संपति होगी कुर्क
Updated Mon, 12 Mar 2018 10:08 PM IST
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बलिया। बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव निवासी बरमेश्वर यादव पुत्र रामनारायण यादव व अभियुक्त हरेंद्र यादव पुत्र मदन यादव निवासी टेढ़वा के मठिया थाना नरहीं के विरुद्ध कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अदालत में हाजिर न होने पर सीजेएम बलिया की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश हुआ है। कोतवाल ने बताया कि मुनादि की कार्रवाई के बाद जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव निवासी कन्हैयालाल व जनकलाल मिश्र की जमीन को उसी गांव राजनारायण यादव ने रामनारायण राम बनकर फर्जी पावर आफ अटार्नी बक्सर बिहार के जरिए उक्त जमीन को अपने बेटे बरमेश्वर यादव व अपने रिश्तेदार देव नारायण यादव को बैनामा कर दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित के पुत्र सतीश मिश्र ने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त 2016 को कोतवाली थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेेजा था, जबकि दो आरोपी फरार चल रहे हैं।
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बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव निवासी कन्हैयालाल व जनकलाल मिश्र की जमीन को उसी गांव राजनारायण यादव ने रामनारायण राम बनकर फर्जी पावर आफ अटार्नी बक्सर बिहार के जरिए उक्त जमीन को अपने बेटे बरमेश्वर यादव व अपने रिश्तेदार देव नारायण यादव को बैनामा कर दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित के पुत्र सतीश मिश्र ने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त 2016 को कोतवाली थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेेजा था, जबकि दो आरोपी फरार चल रहे हैं।
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