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Ballia News: 10 स्कूलों को दिया बंदी का नोटिस
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इंदरपुर। शिक्षा विभाग ने नगरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित विद्यालयों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। खंड शिक्षा अधिकारी नगरा आरपी सिंह ने बिना मान्यता के चल रहे 10 विद्यालयों को चिह्नित कर एक सप्ताह के भीतर बंद करने का अंतिम नोटिस जारी किया है।
बीईओ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ये विद्यालय निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (आरटीई) और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि आरटीई की धारा 18 के तहत, बिना मान्यता स्कूल चलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आदेश की अवहेलना जारी रहने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यदि एक सप्ताह में स्कूल बंद कर रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, तो प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आरपी सिंह ने बताया कि ये स्कूल पिछले वर्ष भी बंद कराए गए थे, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान इन्हें संचालित पाया गया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का प्रवेश तत्काल निकटतम मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाए। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य दांव पर न लगाएं। किसी भी स्कूल में प्रवेश दिलाने से पहले उसकी मान्यता के कागजात जरूर जांच लें। नोडल शिक्षकों को तीन दिन के भीतर इन स्कूलों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
इन 10 विद्यालयों को जारी हुआ नोटिस
अयोध्या हाईस्कूल, अब्दुलपुर मदारी। मेथोडिस्ट मिशन स्कूल, गोठवां। रामचीज पब्लिक स्कूल, रुपवार। कान्हा पब्लिक स्कूल, नई बस्ती डिहवा। अनिल आदर्श शिक्षा निकेतन, जमुआंव। महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान, कसौण्डर। केडीएस चिल्ड्रेन स्कूल, नगरा। बीआर आंबेडकर विद्यालय, कोठियां। आरएन पब्लिक स्कूल, रेकुंआ। माई चिल्ड्रेन स्कूल, मलपहरसेनपुर।
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बीईओ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ये विद्यालय निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (आरटीई) और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि आरटीई की धारा 18 के तहत, बिना मान्यता स्कूल चलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आदेश की अवहेलना जारी रहने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यदि एक सप्ताह में स्कूल बंद कर रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, तो प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आरपी सिंह ने बताया कि ये स्कूल पिछले वर्ष भी बंद कराए गए थे, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान इन्हें संचालित पाया गया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का प्रवेश तत्काल निकटतम मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाए। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य दांव पर न लगाएं। किसी भी स्कूल में प्रवेश दिलाने से पहले उसकी मान्यता के कागजात जरूर जांच लें। नोडल शिक्षकों को तीन दिन के भीतर इन स्कूलों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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इन 10 विद्यालयों को जारी हुआ नोटिस
अयोध्या हाईस्कूल, अब्दुलपुर मदारी। मेथोडिस्ट मिशन स्कूल, गोठवां। रामचीज पब्लिक स्कूल, रुपवार। कान्हा पब्लिक स्कूल, नई बस्ती डिहवा। अनिल आदर्श शिक्षा निकेतन, जमुआंव। महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान, कसौण्डर। केडीएस चिल्ड्रेन स्कूल, नगरा। बीआर आंबेडकर विद्यालय, कोठियां। आरएन पब्लिक स्कूल, रेकुंआ। माई चिल्ड्रेन स्कूल, मलपहरसेनपुर।
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