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दो कोटे निलंबित, एक का लाइसेंस निरस्त
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नानपारा (बहराइच)। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने पांच कोटेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की है। दो कोटा निलंबित करते हुए एक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जबकि दो कोटेदारों के विरुद्ध 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
नानपारा तहसील क्षेत्र के कोटेदारों की ओर से कोरोना कॉल में भी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। कहीं पर ग्रामीणों को कम खाद्यान्न तो कहीं कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत एसडीएम को मिल रही थी। एसडीएम राम आसरे वर्मा ने बलहा और रिसिया विकास खंड में पूर्ति निरीक्षक से मामले की जांच कराई। जांच में सभी शिकायत सही मिली।
उपजिलाधिकारी रामआसरे वर्मा ने बताया कि बलहा विकास खंड के नानपारा देहात के कोटेदार महेश कुमार और मेहरबान नगर के मुजीब अहमद की ओर से राशन वितरण में काफी अनियमितता बरती गई। इस पर दोनों का कोटा निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि रिसिया विकास खंड के समोखन गांव का कोटा इसरार अहमद के पास था। वह अधिकतर ग्रामीणों को खाद्यान्न वितरित नहीं कर रहा था। इसके साथ खाद्यान्न वितरण में घटतौली की जा रही थी। इस पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है
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। वहीं अनियमितता पर परसपुर के कोटेदार फारुख और बड़ेहरा के नाजिस अख्तर पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण न किया गया तो संबंधित के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी।
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नानपारा तहसील क्षेत्र के कोटेदारों की ओर से कोरोना कॉल में भी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। कहीं पर ग्रामीणों को कम खाद्यान्न तो कहीं कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत एसडीएम को मिल रही थी। एसडीएम राम आसरे वर्मा ने बलहा और रिसिया विकास खंड में पूर्ति निरीक्षक से मामले की जांच कराई। जांच में सभी शिकायत सही मिली।
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उपजिलाधिकारी रामआसरे वर्मा ने बताया कि बलहा विकास खंड के नानपारा देहात के कोटेदार महेश कुमार और मेहरबान नगर के मुजीब अहमद की ओर से राशन वितरण में काफी अनियमितता बरती गई। इस पर दोनों का कोटा निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि रिसिया विकास खंड के समोखन गांव का कोटा इसरार अहमद के पास था। वह अधिकतर ग्रामीणों को खाद्यान्न वितरित नहीं कर रहा था। इसके साथ खाद्यान्न वितरण में घटतौली की जा रही थी। इस पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है
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। वहीं अनियमितता पर परसपुर के कोटेदार फारुख और बड़ेहरा के नाजिस अख्तर पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण न किया गया तो संबंधित के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी।