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Bahraich News: दुष्कर्मी की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 02 May 2024 08:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 02 May 2024 08:40 PM IST
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Rapist's bail plea canceled
बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि थाना जरवलरोड के बैराकाजी गांव निवासी फैजान के खिलाफ 10 अप्रैल 2024 को थाने की पुलिस ने बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। संवाद
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