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Bahraich News: दुष्कर्मी को 10 साल का सश्रम कारावास

Fri, 24 Jul 2026 11:44 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 11:44 PM IST
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Rapist sentenced to 10 years of rigorous imprisonment.
बहराइच। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई करती थी। चार सितंबर 2014 को वह बोटनपुरवा से नानपारा बैंक खाते से रुपये निकालने गई थी। आरोप है कि रास्ते में बोटनपुरवा निवासी अजय कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर सामाजिक कारणों से कुछ विलंब के बाद मोतीपुर थाने में तहरीर दी गई।
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पुलिस ने 27 सितंबर 2014 को विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद 18 फरवरी 2015 को आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अजय कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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