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Bahraich News: नाबालिग बेटी के दुष्कर्मी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 19 Dec 2024 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 19 Dec 2024 12:41 AM IST
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Rapist of minor daughter gets 20 years rigorous imprisonment
बहराइच। थाना रानीपुर के सुखनदिया गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट ने बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना रानीपुर के एक गांव निवासी पिता ने 3 नवंबर 2015 को थाने पर तहरीर दी थी। पिता ने कहा था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पढ़ी-लिखी नहीं थी। इसका फायदा उठाकर थाना क्षेत्र के सुखनदिया गांव निवासी लालू कश्यप ने दो अक्तूबर 2015 को बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था। पीड़ित पिता ने थाने के एसओ से घटना में मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार दो अक्तूबर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
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बुधवार को मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। इस दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की दलील पेश की थी। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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