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Bahraich News: महिला की हत्या में पुजारी को आजीवन कारावास
Tue, 09 May 2023 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 09 May 2023 11:56 PM IST
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बहराइच। महिला की हत्या के आरोपी पुजारी को कोर्ट ने हत्या का दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने दोषी को सजा सुनाने के साथ ही उस पर 51 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि थाना कैसरगंज निवासी मृतका के पति ने 28 मई 2020 को थाने पर तहरीर देकर गांव स्थित एक मंदिर के पुजारी रामसरन पर पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया था। बताया था कि उसकी पत्नी 23 मई 2020 की देर रात से गायब है। काफी खोजबीन के बाद 28 मई को मंदिर के पास स्थित एक तालाब में पत्नी का शव मिला था। इस मामले में मृतका के पति ने पुजारी पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों, गवाहों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ घटना में प्रयुक्त लोहे की राड को बरामद कर आरोप पत्र तैयार कर जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी पुजारी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि थाना कैसरगंज निवासी मृतका के पति ने 28 मई 2020 को थाने पर तहरीर देकर गांव स्थित एक मंदिर के पुजारी रामसरन पर पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया था। बताया था कि उसकी पत्नी 23 मई 2020 की देर रात से गायब है। काफी खोजबीन के बाद 28 मई को मंदिर के पास स्थित एक तालाब में पत्नी का शव मिला था। इस मामले में मृतका के पति ने पुजारी पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों, गवाहों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ घटना में प्रयुक्त लोहे की राड को बरामद कर आरोप पत्र तैयार कर जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी पुजारी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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