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Bahraich News: बीमा कंपनी को वाहन मूल्य और छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश
Wed, 18 Jun 2025 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Wed, 18 Jun 2025 02:21 AM IST
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बहराइच। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की बेंच ने मंगलवार को बीमा कंपनी को वाहन का मूल्य और छह प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश जारी किया है। वहीं, मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए वाहन स्वामी को 30 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
गोंडा के रगड़गंज निवासी अनिल प्रताप बहादुर पाल सिंह का चौपहिया वाहन बीते 15 जून 2015 को दरगाह शरीफ से चोरी हो गया था। अनिल ने दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। अनिल ने चार लाख वाहन के मूल्य समेत मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र भारती व सदस्य डाॅ. माेनिका प्रियदर्शी की न्यायिक पीठ ने अनिल के वाद पर सुनवाई करते हुए प्रबंधक चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई को एक माह में वाहन स्वामी को वाहन मूल्य के चार लाख व छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ ने कहा कि अगर एक माह की अवधि में कंपनी ने वाहन स्वामी को धनराशि का भुगतान नहीं किया, तो उस धनराशि पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज भी अदा करना होगा। इसके अलावा वाहन स्वामी को मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 30 हजार और वाद व्यय के 10 हजार रुपये अलग से अदा करने का आदेश दिया है।
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गोंडा के रगड़गंज निवासी अनिल प्रताप बहादुर पाल सिंह का चौपहिया वाहन बीते 15 जून 2015 को दरगाह शरीफ से चोरी हो गया था। अनिल ने दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। अनिल ने चार लाख वाहन के मूल्य समेत मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र भारती व सदस्य डाॅ. माेनिका प्रियदर्शी की न्यायिक पीठ ने अनिल के वाद पर सुनवाई करते हुए प्रबंधक चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई को एक माह में वाहन स्वामी को वाहन मूल्य के चार लाख व छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ ने कहा कि अगर एक माह की अवधि में कंपनी ने वाहन स्वामी को धनराशि का भुगतान नहीं किया, तो उस धनराशि पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज भी अदा करना होगा। इसके अलावा वाहन स्वामी को मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 30 हजार और वाद व्यय के 10 हजार रुपये अलग से अदा करने का आदेश दिया है।
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