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Bahraich News: नशीला पदार्थ रखने वाले को एक वर्ष का कारावास
Sat, 27 Jul 2024 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sat, 27 Jul 2024 12:40 AM IST
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विशेष न्यायाधीश ने दस हजार का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। एनडीपीएस के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश ने ईसी एक्ट ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना फखरपुर के उपनिरीक्षक ओमशंकर गुप्ता ने थाना क्षेत्र के कदियामोड़ के पास से थाना बौंडी के ग्राम कड़ियापुर निवासी शुभम शुक्ला को 12 जुलाई 2023 को एक किलो से अधिक नशीला पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार गौतम की कोर्ट पर सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को बीस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। एनडीपीएस के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश ने ईसी एक्ट ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना फखरपुर के उपनिरीक्षक ओमशंकर गुप्ता ने थाना क्षेत्र के कदियामोड़ के पास से थाना बौंडी के ग्राम कड़ियापुर निवासी शुभम शुक्ला को 12 जुलाई 2023 को एक किलो से अधिक नशीला पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार गौतम की कोर्ट पर सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को बीस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।संवाद
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