फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   One year imprisonment for drug possession

Bahraich News: नशीला पदार्थ रखने वाले को एक वर्ष का कारावास

Sat, 27 Jul 2024 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 27 Jul 2024 12:40 AM IST
विज्ञापन
One year imprisonment for drug possession
विशेष न्यायाधीश ने दस हजार का अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। एनडीपीएस के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश ने ईसी एक्ट ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना फखरपुर के उपनिरीक्षक ओमशंकर गुप्ता ने थाना क्षेत्र के कदियामोड़ के पास से थाना बौंडी के ग्राम कड़ियापुर निवासी शुभम शुक्ला को 12 जुलाई 2023 को एक किलो से अधिक नशीला पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

मुकदमे में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार गौतम की कोर्ट पर सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को बीस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed