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Bahraich News: चोरी के मामले में नेपाली नागरिक को एक साल की कैद
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बहराइच। घर में घुसकर चोरी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम सरोज ने सोमवार को दोषसिद्ध अभियुक्त भगवान कुचबंधिया को एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, वादी ननकू सिंह ने बताया कि 26 सितंबर 2025 की रात करीब नौ बजे वह घर के बाहर लेटे थे। इसी दौरान कमरे से खटपट की आवाज सुनाई दी।
अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति अलमारी खोलकर चोरी कर रहा था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
रुपईडीहा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर इंदरगांव, जिला बांके, नेपालगंज निवासी भगवान कुचबंधिया को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सूर्यभान ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। इसके बाद उसे एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, वादी ननकू सिंह ने बताया कि 26 सितंबर 2025 की रात करीब नौ बजे वह घर के बाहर लेटे थे। इसी दौरान कमरे से खटपट की आवाज सुनाई दी।
अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति अलमारी खोलकर चोरी कर रहा था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
रुपईडीहा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर इंदरगांव, जिला बांके, नेपालगंज निवासी भगवान कुचबंधिया को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सूर्यभान ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। इसके बाद उसे एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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