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Bahraich News: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 11 Jul 2025 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 11 Jul 2025 12:45 AM IST
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murderer sentenced to life imprisonment
बहराइच। मटेरा क्षेत्र के गौरा धनौली गांव निवासी अभियुक्त को महिला की हत्या के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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केशवपुर थाना क्षेत्र के नानपारा निवासी विजयपाल ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी नानी ने अपने हिस्से की जमीन में से कुछ हिस्सा अपनी तीन बेटियों के नाम बैनामा कर दिया था। इससे गौरा धनौली थाना मटेरा निवासी गुड्डू काफी नाराज चल रहा था। 21 अप्रैल 2022 की दोपहर गुड्डे घर पर आया। नानी घर के बरामदे में बैठी हुई थीं।
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भूमि विवाद को लेकर गुड्डू ने नानी मंगला की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुड्डू पिस्तौल लेकर मौके से भाग गया। विजयपाल की तहरीर पर नानपारा पुलिस ने गुड्डू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 15 मई 2022 को आरोपपत्र कोर्ट में जमा किया था।
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बृहस्पतिवार को चतुर्थ अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने मुकदमे में सुनवाई शुरू की। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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