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Bahraich News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास
Sat, 30 Nov 2024 09:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sat, 30 Nov 2024 09:03 PM IST
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बहराइच। थाना खैरीघाट के पिपरिया गांव निवासी दोषी को गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना क्षेत्र में एक युवक को गंभीर चोट पहुंचाने से मौत के मामले में 20 सितंबर 2011 विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए कहा है कि अगर अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं की जाती है, तो उसको एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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थाना क्षेत्र में एक युवक को गंभीर चोट पहुंचाने से मौत के मामले में 20 सितंबर 2011 विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए कहा है कि अगर अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं की जाती है, तो उसको एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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