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Bahraich News: चरस तस्करी के दोषी को 12 साल की कैद
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बहराइच। रिसिया थाना क्षेत्र निवासी एक युवक को चरस की तस्करी के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, रिसिया निवासी विनय कुमार को 10 नवंबर 2016 को थाने के उपनिरीक्षक अंजनी राय ने दो किलो 100 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता (एनडीपीएस) ने अभियुक्त के अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए कठोरतम सजा दिए जाने की दलील पेश की।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, रिसिया निवासी विनय कुमार को 10 नवंबर 2016 को थाने के उपनिरीक्षक अंजनी राय ने दो किलो 100 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।
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शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता (एनडीपीएस) ने अभियुक्त के अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए कठोरतम सजा दिए जाने की दलील पेश की।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।