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शराब की १२० दुकानों पर लगा ताला

Mon, 03 Apr 2017 11:54 PM IST
अमर उजाला/बहराइच
अमर उजाला/बहराइच Updated Mon, 03 Apr 2017 11:54 PM IST
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lock in liquor,s 120 shops
अवैध शराब
सुप्रीमकोर्ट के हाईवे से शराब की दुकानों को हटाने के आदेश के बाद जिले की 120 शराब की दुकानों में एक अप्रैल से ताला लग गया है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश का रास्ता निकालते हुए शहरी क्षेत्र की दुकानों को हाईवे पर न मानकर शराब कारोबारियों को राहत दी है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बहराइच व नानपारा शहरी क्षेत्र की करीब 30 दुकानें अब पुराने स्थानों पर ही संचालित होंगी। हालांकि विभाग को अभी तक मुख्यमंत्री का नया फरमान नहीं मिला है, इसलिए सभी दुकानों पर अभी ताला लटक रहा है।
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हाईवे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीमकोर्ट ने शराब की दुकानों को हाईवे से हटाने के निर्देश दिए थे। जिले के 14 विकास खंडों में अंग्रेजी, बियर व देशी शराब की लगभग 305 दुकानें संचालित हैं। इनमें से 120 दुकानें शहर समेत लखनऊ-बहराइच मार्ग एनएच 28 व आसामरोड पर स्थित थीं। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद हाईवे स्थित सभी 120 दुकानों पर एक अप्रैल से ताला लटक गया है।
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इनमें से 30 दुकानें शहरी क्षेत्र में राजमार्ग पर स्थित होने के चलते बंद हो चुकी हैं। दुकानों को पांच सौ मीटर अंदर ले जाने के लिए शराब कारोबारी परेशान थे। लेकिन इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश का तोड़ निकालते हुए नया फरमान जारी करते हुए कहा कि जिन जिलों के हाईवे मार्ग पर बाईपास बने हुए हैं, वहां बाईपास को ही राजमार्ग माना जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब शहरी क्षेत्र के शराब कारोबारियों को कुछ राहत मिली है।
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जनपद में बहराइच-लखनऊ मार्ग स्थित नानपारा बाईपास है। जबकि नानपारा हाईवे पर एक बाईपास बना हुआ। नानपारा नगर व बहराइच नगर क्षेत्र की परिधि में 30 दुकानें आती है। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इन 30 दुकान संचालकों ने राहत की सांस ली है। 
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