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महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास

Mon, 06 Mar 2017 10:12 PM IST
अमर उजाला/बहराइच
अमर उजाला/बहराइच Updated Mon, 06 Mar 2017 10:12 PM IST
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life imprisonment of the women,s killer
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एक महिला के साथ धमकाकर रेप करने के बाद आरोपी ग्रामीण मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा था। केस वापस न लेने पर उसने महिला की गला काटकर हत्या कर दी। इस पर न्यायालय ने रेप और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
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दीवानी कचहरी के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी फिरोज अहमद खां ने बताया कि श्रावस्ती जिले के अचरौरा सोनवा गांव निवासी लौंडऊ पुत्र छोटे ने 31 मार्च 2014 को दिन में 11 बजे घर में घुसकर छुरे से डराकर एक महिला के साथ रेप किया था।
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मोबाइल में उसका अश्लील एमएमएस भी बनाया। पीड़ित महिला ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई न होने पर एसपी श्रावस्ती को मामले से अवगत कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो आरोपी सुलह समझौता करने के लिए दबाव बनाते हुए प्रार्थना पत्र वापस लेने की बात कहने लगा। कई बार उसने धमकी भी दी। लेकिन महिला ने सुलह समझौता करने से मना कर दिया।
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इस पर 22 फरवरी 2017 को रेप के आरोपी लौंडऊ ने महिला की गला काटकर हत्या कर दी। मामले की फाइल सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ के न्यायालय पर पेश हुई।


दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी लौंडऊ को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। 
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