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Bahraich News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म में आजीवन कारावास

Wed, 02 Jul 2025 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Wed, 02 Jul 2025 02:24 AM IST
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Life imprisonment for raping a minor
बहराइच। कोतवाली देहात के एक गांव निवासी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दस माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
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कोतवाली देहात के एक गांव निवासी महिला ने 22 अप्रैल 2024 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें महिला ने कहा था कि वह 19 अप्रैल 2024 को परिवार संग गांव में ही एक तिलक समारोह में गई थी। घर में उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी थी। महिला का कहना है कि पड़ोस में रह रहे कृष्णमुरारी विश्वकर्मा ने बेटी को घर पर झाड़ू लगाने के बहाने बुला लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली देहात की पुलिस ने महिला की तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर साक्ष्यों व पीड़िता बयान आदि को लेकर विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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