फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Life imprisonment for five in murder case

Bahraich News: हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

Fri, 28 Jul 2023 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 28 Jul 2023 11:32 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for five in murder case
- पांचों दोषी गोंडा के, 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला की कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार मानते सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पांचों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक साल अतिरिक्त जेल काटना पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज के अहिरनपुरवा गांव निवासी अरविंद कुमार यादव ने सात जून 2015 को गोंडा जिले के कौड़िया गांव निवासी रामप्रकाश यादव, नानबाबू यादव, राजकुमार, रोशन लाल और रंगलाल के खिलाफ पिता अनोखी लाल की गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। करीब आठ साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए मौजूद साक्ष्य व गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed