फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   life immprisionment to one accused

मासूम से दुष्कर्म में चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 14 Nov 2019 11:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Nov 2019 11:39 PM IST
विज्ञापन
life immprisionment to one accused
बहराइच। दो साल पूर्व फखरपुर थाना क्षेत्र के गांव में सात वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर उसके ताऊ के पुत्र ने बर्बरता के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे जघन्य अपराध करार दिया। युवक को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

फखरपुर थाना अंतर्गत एक गांव निवासी सात वर्षीय मासूम बालिका 15 मार्च 2017 को घर के आंगन में सो रही थी। तभी उसके ताऊ का लड़का उसे अगवा कर ले गया। घर के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। तभी उसने लहूलुहान हालत में उसके तड़पता पड़े होने की जानकारी दी। पुलिस की पूछताछ में वह कई बार अपने बयान भी बदलता रहा।
विज्ञापन

जिस पर कड़ाई से पूछताछ में उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसे केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम पर चल रही थी। विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए घटना को जघन्य अपराध करार दिया। अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed