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न्यायिक जांच शुरु
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बहराइच। हुजूरपुर थाने में पांच जून को चोरी के शक में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में एसपी ने जनपद न्यायाधीश को न्यायिक जांच के लिए पत्र भेजा था। इस पर सीजेएम ने मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी है।
जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति 28 जून तक सीजेएम कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच नूरी अंसार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा पत्र भेजा गया था।
पत्र में हुजूरपुर थाना क्षेत्र ग्राम झलिया घुरखी निवासी अशोक कुमार सोनी पुत्र रामसागर सोनी की 5 जून को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिये जाने की जानकारी दी गई थी।
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एसपी ने मामले की न्यायिक जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। सीजेएम नूरी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के आदेश पर अशोक कुमार की मौत के बारे में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अशोक कुमार की मौत के बावत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 28 जून को सीजेएम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
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जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति 28 जून तक सीजेएम कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच नूरी अंसार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा पत्र भेजा गया था।
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पत्र में हुजूरपुर थाना क्षेत्र ग्राम झलिया घुरखी निवासी अशोक कुमार सोनी पुत्र रामसागर सोनी की 5 जून को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिये जाने की जानकारी दी गई थी।
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एसपी ने मामले की न्यायिक जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। सीजेएम नूरी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के आदेश पर अशोक कुमार की मौत के बारे में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अशोक कुमार की मौत के बावत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 28 जून को सीजेएम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।