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Bahraich News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में चार को तीन-तीन साल की कैद

Thu, 22 May 2025 06:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 22 May 2025 06:06 AM IST
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Four sentenced to three years' imprisonment in attempt to commit culpable homicide case
बहराइच। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। घटना रिसिया थाना में 2010 में घटी थी। जब दो पक्ष छोटे से विवाद के कारण आपस में लड़ गए थे।
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वादी गुल्ले निवासी अवस्थीपुरवा दाखिला बलभट्टपुर थाना रिसिया ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि 6 अगस्त 2010 को शाम करीब सात बजे दरवाजे के सामने ट्रैक्टर खड़ा करने की बात को लेकर पटेसर, कृष्ण कुमार, संतोष कुमार, तीरथराम ने ईंट, लाठी-डंडा व लात घूसों से मारा-पीटा था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला जज अनिल कुमार के कोर्ट में की गई। कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इसमें चारों को दोषी पाया गया। इस पर कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास के साथ 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर बारह दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
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