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Bahraich News: मारपीट के चार दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा
Sun, 31 May 2026 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sun, 31 May 2026 12:41 AM IST
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बहराइच। रिसिया के ग्राम चोरकटवा सिटकहना निवासी चार अभियुक्तों को मारपीट के मामले में शनिवार को अपर सिविल जज (अवर खंड) की अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुगिया उर्फ ज्ञानवती ने पहली अक्तूबर 2013 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके पति श्याम सिंह को रामसूरत, करतार सिंह, कमलेश और प्रताप ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। आरोप था कि पिटाई के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे उनके पति को गंभीर चोट आई थी।
महिला की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।
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मामले की सुनवाई शनिवार को अपर सिविल जज (अवर खंड) शिवाली मिश्रा की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सुगिया उर्फ ज्ञानवती ने पहली अक्तूबर 2013 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके पति श्याम सिंह को रामसूरत, करतार सिंह, कमलेश और प्रताप ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। आरोप था कि पिटाई के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे उनके पति को गंभीर चोट आई थी।
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महिला की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।
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मामले की सुनवाई शनिवार को अपर सिविल जज (अवर खंड) शिवाली मिश्रा की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।